मृत्यु प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के निधन का आधिकारिक प्रमाण होता है। यह दस्तावेज विभिन्न कानूनी, वित्तीय और संपत्ति से जुड़े कार्यों के लिए अनिवार्य है:
- बैंक खाते को बंद करने अथवा जमा राशि प्राप्त करने के लिए।
- बीमा पॉलिसी (Life Insurance Claim) के निपटारे हेतु।
- पैतृक संपत्ति का नामांतरण और म्यूटेशन (Mutation) कराने के लिए।
- पेंशन या पारिवारिक लाभ प्राप्त करने के लिए।
ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखें:
- मृतक का आधार कार्ड / पहचान पत्र।
- अस्पताल से प्राप्त मृत्यु डिस्चार्ज स्लिप या डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट।
- आवेदक (परिवार के सदस्य) का आधार कार्ड एवं पहचान पत्र।
- मृत्यु की तारीख, समय और स्थान की सही जानकारी।
- शपथ पत्र (Affidavit) - यदि आवेदन घटना के 21 दिनों के बाद किया जा रहा हो।
स्टेप 1: आधिकारिक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS Portal) या अपने राज्य के ई-सेवा पोर्टल पर जाएँ।
स्टेप 2: पोर्टल पर 'General Public Signup' पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाएँ अथवा लॉगिन करें।
स्टेप 3: 'Report Death' के विकल्प का चयन करें और आवेदन फॉर्म में मृतक का विवरण दर्ज करें।
स्टेप 4: मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति अपलोड करें।
स्टेप 5: फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांचें और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सुरक्षित रख लें।
नीचे दिए गए आधिकारिक बटनों के माध्यम से आप सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं:
यह जानकारी Government Schemes Category से संबंधित है और इसका उद्देश्य पाठकों तक उपयोगी एवं जागरूकता संबंधी जानकारी पहुँचाना है।
किसी भी योजना, प्रक्रिया, सेवा या सरकारी जानकारी का वास्तविक उपयोग करने से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग या वेबसाइट से नवीनतम जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।

